Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules 2026: नामांकन के लोगों और वाहनों की सीमा तय की गई राजस्थान में पंचायती राज संस्था के चुनाव 2026 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने नमकन के समय साथ आने वाले लोगों की तथा वाहनों की संख्या को निर्धारित किया है
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछले चुनाव में नामांकन के लिए आने वाले लोगों के साथ bhari भीड़ आने के कारण काफी पर का सामना करना पड़ा था इस बात को ध्यान मे रखते हुए इस बार नामांकन के दौरान साथ आने वाले लोगों की संख्या भी निर्धरित कर दी है
राज्य निर्वाच आयोग द्वारा इसके संबंध के 16 सितंबर को आदेश जारी किया गया है इस आदेश के अनुसार अधिकारी के कार्यालय के उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोग ही उपस्थित हो सकतें हैं इसके साथ ही साथ नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली निकालने की भी अनुमति भी नहीं होगी

Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules 2026 overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| चुनाव का नाम | राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 |
| आदेश जारी करने वाला विभाग | राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान |
| आदेश जारी होने की तारीख | 16 सितंबर 2026 |
| उम्मीदवार सहित लोगों की संख्या | अधिकतम 5 लोग |
| नामांकन के दौरान रैली | अनुमति नहीं |
| वाहन सीमा का क्षेत्र | रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के भीतर |
| जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार | अधिकतम 3 वाहन |
| पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार | अधिकतम 2 वाहन |
| सरपंच उम्मीदवार | अधिकतम 1 वाहन |
| आधिकारिक वेबसाइट | राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान |
नामांकन के समय केवल पाँच लोग ही हो सकेंगे उपस्थित
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार नामांकन करते समय अधकारी के ऑफिस मे केवल पाँच लोगों को ही उपस्थित होने की अनुमति होगी
इसके अर्थ यह निकलता है कि उम्मीदवार आपने साथ के केवल चार ही लोगों को और ले जा सकता है पनव्ह लोगों की निर्धारित संख्या मे उम्मीदवार स्वयं भी शामिल होगा
यह निर्देश इसलिए जारी किए गए है ताकि कार्यालय में होने वाली अनावश्यक भीड़ को रोक जा सके तथा कार्यालय की व्यवसाथ को सुचारु बनाया रखा जा सके
नामांकन के दौरान रैली निकालने पर भी रहगी रोक
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के दौरान उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की कोई भी रैली करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात जब उम्मीदवार नामांकन करने जायगा तब वह रैली नहीं कर सकेगा
उम्मीदवार तथा उसके समर्थकों को आयोग के इस आदेश का पालन करना ही होगा और उम्मीदवार आपने साथ मे बड़ी मात्र मे लोगों को साथ नहीं ले जा सकता है
नामांकन के समय कितने वाहनों को साथ ले जा सकते हैं
अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे मे ले जाने वाले वाहनों की संख्या भी पद के अनुसार निर्धारित की गई है
| उम्मीदवार का पद | अधिकतम वाहनों की संख्या |
|---|---|
| जिला परिषद सदस्य | 3 वाहन |
| पंचायत समिति सदस्य | 2 वाहन |
| सरपंच | 1 वाहन |
जिला परिसद का सदस्य अधिकतम तीन वाहन ,पंचायत समिति का सदस्य का उम्मीदवार दो वाहन और सरपंच पद का उम्मीदवार एक वाहन 100 मीटर के दायरे के ले जा सकता है
नामांकन वापस नहीं लेने पर वाहन खर्च चुनावी व्यय में जुड़ेगा
राज्य निर्वाचन आयोग ने वाहन खर्च को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपना नामांकन वापस नहीं लेता है, तो नामांकन के समय उसके साथ आने वाले वाहनों पर हुआ खर्च उम्मीदवार के कुल चुनावी व्यय में शामिल किया जाएगा।
इन नियमों का रखना होगा ध्यान
राजस्थान पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को निम्न नियमों का पालन करना होगा:
- रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही जा सकेंगे।
- नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी।
- रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की सीमा में वाहनों की संख्या निर्धारित रहेगी।
- जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहन ला सकेगा।
- पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार अधिकतम दो वाहन ला सकेगा।
- सरपंच उम्मीदवार अधिकतम एक वाहन ला सकेगा।
- नामांकन वापस नहीं लेने पर वाहनों पर हुआ खर्च उम्मीदवार के कुल चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।
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